गुरुवार, 28 जून 2012

रिटर्न फाइल करने में देरी ठीक नहीं

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन महीने भर दूर है। जो लोग साल में 10 
लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, उन्हें इस साल से ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना होगा। अब ये लोग टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से ऑफलाइन रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने मार्च में नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि इस फाइनैंशल इयर से सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी वाले लोगों को रिटर्न ऑनलाइन भरना होगा। यह बात इंडिविज़ुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (एचयूएफ) टैक्सपेयर्स दोनों पर लागू होती है। 

एचऐंडआर ब्लॉक इंडिया में बिजनेस डिवेलपमेंट और टैक्स प्लानिंग के डायरेक्टर वैभव सांकला का कहना है, 'ऐसे भारतीय, जिनके ऐसेट विदेश में भी हैं, उन्हें भी असेसमेंट इयर 2012-13 और आगे ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना होगा।' हालांकि, कई लोग ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने से हिचकते हैं। उन्हें इसमें सिक्योरिटी का डर बना रहता है। हालांकि, ध्यान से देखें तो ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने की सुविधा एक बड़ी राहत है। इसमें आप कहीं से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। टैक्सपेयर्स incometaxindiaefiling.gov.in के जरिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल है। इस साइट के जरिए रिटर्न फाइल करने पर आपको कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। वहीं, कई प्राइवेट साइट भी यह सुविधा देती हैं। इसके लिए वे 180-1,500 रुपए तक चार्ज करती हैं। 

डॉक्युमेंट की जांच 
रिटर्न फाइल करने से पहले अगर डॉक्युमेंट की जांच कर लें तो यह अच्छा रहता है। इनकम टैक्स पोर्टल myitreturn.com के मैनेजिंग डायरेक्टर साकार एस यादव के मुताबिक, 'सैलरीड क्लास के लिए फॉर्म 16 सबसे जरूरी डॉक्युमेंट है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कोई होम लोन लिया है, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। इसमें इसका जिक्र होता है कि फाइनैंशल इयर में आपने कितना इंटरेस्ट बैंक को दिया है। अगर आप एचआरए के लिए फाइल कर रहे हैं, तो आपके पास रेंट रिसीट होनी चाहिए।' सेल्फ एंप्लॉयड इंडिविज़ुअल्स के पास प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट होना चाहिए। यादव के मुताबिक, 'अगर सेल्फ एंप्लॉयड लोग अपनी कंपनी में सैलरी मॉडल को अपनाए हुए हैं, तो ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए उनके पास फॉर्म 16 ए होना चाहिए।' 

कैसे करें ई-फाइलिंग 
पहले पर्सनल डिटेल रजिस्टर करके लॉगइन आईडी हासिल करें। इनकम का ब्योरा आईटीआर के सॉफ्टवेयर टूल में एंटर करें। इससे आईटीआर फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके सामने आएगा। आपको फॉर्म 16 को अपलोड करना होगा। इसके बाद टीडीएस, होम लोन और दूसरे इनवेस्टमेंट की डिटेल दें। जैसे ही आप प्रोसेस पूरा करते हैं, इस फाइल की एक कॉपी आपके ई-मेल अड्रेस पर भेजी जाएगी। इसमें बताया जाएगा कि आप टैक्स रिफंड हासिल करने के योग्य हैं या आपको और टैक्स देना होगा। अगर आप किसी प्राइवेट पोर्टल के जरिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ई-फाइलिंग के भुगतान के लिए आपको पेमेंट गेटवे पर डायरेक्ट किया जाएगा। इसके बाद अकनॉलेजमेंट (आईटीआर फॉर्म 5) आपके ई-मेल अड्रेस पर मेल की जाएगी। इसे डाउनलोड करके आपको ई-फाइलिंग के 120 दिनों के अंदर बंगलुरु में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भेजना होगा। इसके बाद आईटी डिपार्टमेंट आपको फाइल अकनॉलेजमेंट भेजेगा। इसके साथ ही ई-फाइलिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा। 

किन बातों का रखें ध्यान 
रिटर्न फाइल करने के लिए जुलाई के आखिरी हफ्ते का इंतजार न करें। सांकला कहते हैं कि जुलाई के आखिरी कुछ दिनों में ओवरलोड की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल बहुत धीमी गति से काम करता है। अगर आप प्राइवेट पोर्टल के जरिए टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखें कि उसे ई-रिटर्न इंटरमीडियरी का लाइसेंस मिला हुआ हो।

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